St. Stephens College Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को दिया झटका, केवल CUET स्कोर के आधार पर होगा एडमिशन
Delhi HC On DU UG Admissions 2022: दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सेंट स्टीफंस कॉलेज को झटका लगा है. कोर्ट ने कहा है कि डीयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन केवल सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे.
Delhi High Court Give Nod To CUET Scores Only, St. Stephens College Have To Follow This Rule: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डीयू प्रशासन (Delhi University) और सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephens College Delhi) के बीच चल रही तना-तनी पर विराम लगा दिया है. कोर्ट ने यूजी एडमिशंस को लेकर फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक सेंट स्टीफंस कॉलेज को डीयू के नियमों का पालन करना होगा और केवल सीयूईटी स्कोर (CUET 2022) के आधार पर ही उम्मीदवारों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा. इस प्रकार सेंट स्टीफंस कॉलेज जो कुछ प्रतिशत छात्रों को इंटरव्यू के भी आधार पर एडमिशन देने की बात कह रहा था उसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह नकार दिया है.
कॉलेज को वापस लेना होगा प्रॉस्पेक्ट्स –
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सेंट स्टीफंस को केवल सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही यूजी कोर्सेस में एडमिशन लेना होगा. उन्हें पूरा वेटेज यानी 100 प्रतिशत वेटेज सीयूईटी स्कोर को ही देना होगा. कोर्ट ने कॉलेज से अपना प्रॉस्पेक्ट्स भी वापस लेने के कहा है.
क्या था मामला –
बता दें कि सेंट स्टीफंस ने अल्पसंख्यक कॉलेज होने के आधार पर अलग प्रवेश की कंडीशंस की मांग रखी थी. वे सीयूईटी स्कोर को पूरा वेटेज नहीं देना चाह रहे थे. उनका कहना था कि कॉलेज में कैंडिडेट्स का एडमिशन सीयूईटी स्कोर के साथ ही साक्षात्कार के आधार पर होगा. इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज देने की बात कॉलेज कर रहा था.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश के खिलाफ गए थे कोर्ट –
इस मामले में डीयू का कहना था कि यहां के सभी कॉलेजों में प्रवेश का एक ही आधार होना चाहिए. कॉलेज अलग नीति न अपनाए और अपना प्रॉस्पेक्ट्स वापस ले. हालांकि कॉलेज ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे मुंह की खानी पड़ी. कोर्ट ने डीयू के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के एडमिशन के लिए डीयू एक ही मेरिट लिस्ट पर जोर नहीं दे सकता. लेकिन सामान्य कैंडिडेट्स के एडमिशन ऐसे ही होने चाहिए.
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